गुजरात में पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाने का आदेश जारी

गुजरात में पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाने का आदेश जारी
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कर्नाटक में मालाबार पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के बाद अब गुजरात में पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का आदेश दिया गया है।  पराठा की चर्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।  गुजरात में, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने स्पष्ट किया है कि पैक्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।

 एएआर ने अपने आदेश में कहा कि विनम्र पैक पॉपकॉर्न मानक अनाज के अंतर्गत नहीं आता है।  इसमें तेल होता है और यह एक तरह से बना होता है।  यह पॉपकॉर्न की तरह नहीं है जो माइक्रोवेव में बनाया जाता है।  इसलिए इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
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 सूरत के निर्माता ने जीएसटी लगाने पर स्पष्टीकरण के लिए एएआर से संपर्क किया था

 टाइम्स के अनुसार, सूरत में पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी जय जलाराम एंटरप्राइजेज ने खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाने पर स्पष्टीकरण के लिए गुजरात एएआर से संपर्क किया था।  कंपनी जे जे पॉपकॉर्न नाम से रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न बेचती है।  कंपनी ने कहा कि आइटम पर 5 प्रतिशत से अधिक का जीएसटी नहीं होना चाहिए, लेकिन एएआर ने कहा कि यह 18 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा।

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पराठा 18 फीसदी जीएसटी के अधीन था

 इससे पहले, कर्नाटक के एक प्राधिकरण ने आदेश दिया था कि रोटी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए लेकिन मालाबार पराठे पर 18 प्रतिशत।  प्राधिकरण द्वारा यह तर्क दिया गया कि रोटी पहले से ही बनाई गई है, जबकि पराठे को खाने के लिए परोसे जाने से पहले गर्म करना है।  पराठे बनाम ब्रेड को खाने योग्य बनाने के लिए और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।  बैंगलोर की एक कंपनी ने गेहूं आधारित पराठों और मालाबार पराठों पर बराबर जीएसटी लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

 सोशल मीडिया पर लोगों ने तब खूब मीम्स बनाए।  आदेश में कहा गया है कि रोटी और पराठे के बीच एक अंतर है।  तो रोटी पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन पराठे पर 18 फीसदी।

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